Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Dec, 2017 01:24 PM
डबवाली अग्निकांड पर डबवाली कोर्ट में आए बड़े फैसले के तहत पीड़ितों को 3 करोड़ 32 लाख मुआवजे के तौर पर वितरित की जाएगी। अदालत ने डी.ए.वी. संस्थान को मुआवजा राशि 22 दिसम्बर, 2017 तक जमा करवाने के आदेश दिए हैं। अगर उपरोक्त अवधि तक मुआवजा राशि जमा नहीं...
डबवाली(ब्यूरो): डबवाली अग्निकांड पर कोर्ट के बड़े फैसले के तहत पीड़ितों को 3 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर वितरित की जाएगी। अदालत ने डी.ए.वी. संस्थान को मुआवजा राशि 22 दिसम्बर, 2017 तक जमा करवाने के आदेश दिए हैं। अगर उपरोक्त अवधि तक राशि जमा नहीं करवाई जाती तो संस्थान के बैंक खाते तथा प्रॉपर्टी अटैच कर ली जाएगी।
अदालत ने यह फैसला डबवाली अग्निकांड पीड़ित संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया। पीड़ितों ने देश की शीर्ष अदालत के फैसले के अनुसार मुआवजा मांगते हुए याचिका में डी.ए.वी. संस्थान की प्रॉपर्टी तथा बैंक खाते अटैच करने की मांग की थी। 18 नवम्बर, 2017 को दोनों पक्षों की जिरह के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। डबवाली अग्निकांड पीड़ितों ने अदालत के फैसले को उचित करार देते हुए सच्चाई की जीत बताया है।
उल्लेखनीय है कि 23 दिसम्बर, 1995 को डी.ए.वी. स्कूल के राजीव पैलेस में आयोजित वार्षिक समारोह में शॉर्ट सर्किट से पंडाल में आग लग गई थी। देखते ही देखते पंडाल आग की लपटों में घिर गया और इस अग्निकांड में 442 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें 258 बच्चे शामिल थे।