1 नवंबर तक पटाखों पर रोक, हाईकोर्ट ने कहा- हमारा मकसद जागरूक करना

Edited By Punjab Kesari, Updated: 27 Oct, 2017 12:27 PM

the high court said   to make our aim aware

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा फैस्टीवल सीजन में विशेषकर दीवाली पर पटाखे जलाने से होने वाले ध्वनि व वायु प्रदुषण को देखते हुए सुओ-मोटो कार्रवाई के तहत शुरू किए केस की डिविजन बैंच में वीरवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने अमृतसर में पटाखे...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र):पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा फैस्टीवल सीजन में विशेषकर दीवाली पर पटाखे जलाने से होने वाले ध्वनि व वायु प्रदुषण को देखते हुए सुओ-मोटो कार्रवाई के तहत शुरू किए केस की डिविजन बैंच में वीरवार को सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने अमृतसर में पटाखे बेचने की एक याचिका पर हाईकोर्ट वेकेशन के दौरान सिंगल बैंच की ओर से पारित आदेशों पर सख्त टिप्पणी की। बैंच ने कहा कि सिंगल बैंच ने डिविजन बैंच के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट के समान कार्रवाई की। 

दरअसल उस मामले में सिंगल बैंच ने उन 39 लोगों को अमृतसर में पटाखे बेचने की अनुमति दे दी थी, जिसे स्थानीय प्रशासन ने कैंसिल किया था।वहीं, एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने सिंगल बैंच के आदेशों को डिवीजन बैंच के आदेशों की अवमानना तक कहा। अपने उन आदेशों में सिंगल बैंच ने कहा था कि हाईकोर्ट की डिविजन बैंच के आदेशों की व्याख्या करते हुए अमृतसर में लाइसैंस अनुचित रूप से सीमित कर दिए गए। ऐसे में सिंगल बैंच ने 39 लोगों के लाइसैंस कैंसिल करने के आदेशों पर स्टे लगा दी।

साथ ही आदेशों में कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि लाइसैंस की नियम-शर्तों के मुताबिक वह 39 लोग पटाखे बेच पाएंगे जिनके लाइसैंस कैंसिल कर दिए गए थे। जस्टिस राजबीर सहरावत की सिंगल बैंच ने यह आदेश जारी किए थे। दूसरी ओर केस की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन व पंजाब सरकार ने पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जरिये अपना जवाब पेश किया। चंडीगढ़ ने 62 केस दर्ज करने की जानकारी दी है। वहीं हरियाणा ने जवाब के लिए समय मांगा है। केस की अगली सुनवाई अब 1 नवम्बर को होगी

सिंगल बैंच ने इस मामले में दिया था फैसला
संबंधित केस में मनजिंद्र सिंह ने पंजाब सरकार व अन्यों को पार्टी बनाया था। याची के वकील ने कहा कि प्रशासन ने 29 सितम्बर को ऑक्शन के जरिये पटाखों के टैंपरेरी लाइसैंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। याची समेत 39 लोग इसमें सफल रहे थे। इन्हें पटाखे बेचने के लिए जमीन भी दी थी। इसके बाद 14 अक्तूबर को संबंधित लाइसैंस कैंसिल कर दिए। वहीं, प्रशासन ने 10 अन्य लोगों को टैंपरेरी लाइसैंस जारी किए। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन में 96 लाइसैंस जारी किए गए। यह व्यापार के मूलभूत अधिकार का हनन है। हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने 26 अक्तूबर के लिए प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए अपना फैसला दिया था। 

शादी-समारोह के दौरान बंद हो पटाखे : अनुपम 
केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि पटाखों के लिए जारी आदेशों से हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। वहीं, हाईकोर्ट ने मामले में दर्ज की गई एफ.आई.आर. के लिए सख्त कार्रवाई न किए जाने की बात कही। एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने कहा कि शादी-समारोह के दौरान भी पटाखों को चलाने पर पाबंदी होनी चाहिए। इस पर कोर्ट आगामी तारीख पर सुनवाई करेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट गुरपूरब पर पटाखे चलाने पर अगली सुनवाई पर फैसला देगा।
 

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