3 साल में नाइट शेल्टर न बनाने पर SC की फटकार, हरियाणा के मुख्य सचिव को किया तलब

Edited By Punjab Kesari, Updated: 09 Nov, 2017 05:59 PM

summoned the chief secretary of haryana

र्दी में बेघरों के लिए नाइट शेल्टर बनाने में में ढिलाई पर केंद्र, हरियाणा अौर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार पैसा नाले में क्यों बहा रही है। करदाताअों के पैसे के दुरुपयोग से अच्छा है कि नाइट शेल्टर योजना बंद कर...

नई दिल्ली(ब्यूरो): सर्दी में बेघरों के लिए नाइट शेल्टर बनाने में में ढिलाई पर केंद्र, हरियाणा अौर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा केंद्र सरकार पैसा नाले में क्यों बहा रही है। करदाताअों के पैसे के दुरुपयोग से अच्छा है कि नाइट शेल्टर योजना बंद कर पैसा किसी अौर काम में खर्च किया जाए। 3 साल तक कोई काम न करने के चलते जस्टिस एम.बी. लोकुर व दीपक गुप्ता की बेंच ने हरियाणा के मुख्य सचिव को तलब किया है। केंद्र से हलफनामा मांगा है। 

हरियाणा ने हलफनामे में बताया कि प्रदेश में 6107 नाइट शेल्टर बनाए हैं। जस्टिस लोकुन ने कहा, 'अक्तूबर 2014 के हलफनामे में भी यही संख्या बताई थी। तीन साल में कुछ नहीं किया। आप हमें बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं।' 


 

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