Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Mar, 2018 08:22 AM
हरियाणा सरकार ने विभिन्न स्थानों पर चालकों, परिचालकों, उप-निरीक्षकों, निरीक्षकों और लिपिकों के संवर्ग में राज्य परिवहन के कर्मचारियों का समान वितरण सुनिश्चित करने तथा हरियाणा रोडवेज के प्रदर्शन में और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य परिवहन...
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा सरकार ने विभिन्न स्थानों पर चालकों, परिचालकों, उप-निरीक्षकों, निरीक्षकों और लिपिकों के संवर्ग में राज्य परिवहन के कर्मचारियों का समान वितरण सुनिश्चित करने तथा हरियाणा रोडवेज के प्रदर्शन में और अधिक सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य परिवहन हरियाणा कर्मचारी स्थानांतरण नीति 2018 तैयार की है।
यह स्थानांतरण नीति वर्ष 2018-19 से लागू होगी और यह एच.आर.एम.एस. में डाटा दर्ज करके ऑनलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से लागू की जाएगी। परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सामान्य स्थानांतरण दिए गए वर्ष के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित समयसारिणी के अनुसार वर्ष में केवल एक बार किए जाएंगे।
हालांकि, पदोन्नति या सीधी भर्ती के मामले में, जनहित में भरे जाने वाले पदों का स्थानांतरण या नियुक्ति किसी भी समय की जा सकती है। हरियाणा सरकार या भारत सरकार के विभागों या संगठनों के कर्मचारियों के पति-पत्नी का स्थानांतरण भी अनुरोध पर किसी भी समय किया जा सकता है।
मंत्री ने बताया कि जहां तक संभव होगा, स्थानांतरण आदेश हर साल अप्रैल के महीने में जारी किए जाएंगे तथा इसमें उस वर्ष के 31 मार्च तक सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाले पदों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्थानांतरण प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में शुरू होगी और मई के अंत तक पूरी हो जाएगी।