गोली मारकर वृद्ध की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

Edited By Updated: 09 Dec, 2016 01:36 PM

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील गर्ग की अदालत ने वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी...

सोनीपत: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील गर्ग की अदालत ने वृद्ध की गोली मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोप साबित होने पर एक दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गांव जागसी निवासी सतनारायण सिंह ने 30 अगस्त, 2014 को पुलिस को शिकायत दी थी कि वारदात के दिन उसका पिता मेहर सिंह (82) घर पर थे। 

शाम लगभग साढ़े 5 बजे उसकी मां पशुओं को पानी पिलाने के लिए तालाब पर चली गई थी। इसी दौरान विनोद, राजेश व शमशेर पुत्र सूबे सिंह मोटरसाइकिल पर सवार होकर उनके घर पहुंचे थे और उसके पिता को गोली मारकर फरार हो गए थे। गोली विनोद ने चलाई थी। गोली लगने से मेहर सिंह घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में 1 सितम्बर, 2014 विनोद को गिरफ्तार कर लिया था। 

उसने बताया कि उसके पिता सूबे सिंह की 26 साल पहले हत्या की गई थी। उसके पिता की हत्या का आरोप मेहर सिंह के परिजनों पर लगा था। इसी का बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने विनोद कुमार को दोषी करार दिया है। अदालत ने 2 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। दोषी करार दिए गए विनोद कुमार को उम्रकैद की सजा व 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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