एस.आई.टी. करेगी एच.सी.एस. पेपर लीक केस की जांच

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Sep, 2017 05:27 PM

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जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस जी.एस. संधावालिया पर आधारित पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बैंच ने एच.सी.एस.

चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस जी.एस. संधावालिया पर आधारित पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बैंच ने एच.सी.एस. (ज्यूडीशियल ब्रांच) प्रिलिमिनरी एग्जाम ‘पेपर लीक’ केस की सुनवाई के दौरान मामले की जांच चंडीगढ़ पुलिस को सौंपते हुए स्पैशल इनवैस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) के गठन के आदेश जारी किए। वहीं यू.टी. चंडीगढ़ के पब्लिक प्रोसिक्यूटर आर.एस. राय को कहा कि वह केस की अगली तारीख पर सील्ड कवर में वरिष्ठ अफसरों की सूची दें जो एस.आई.टी. के मैंबर्स बन सकें। डी.जी.पी. यू.टी. तेजिंद्र सिंह लूथरा को केस की अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में निजी रूप से पेश होने के आदेश दिए गए हैं। 

हाईकोर्ट ने साफ किया है कि केस की जांच केवल चंडीगढ़ पुलिस ही करेगी। वहीं, यू.टी. चंडीगढ़ को होम सैक्रेटरी के जरिए मामले में पार्टी बनाए जाने को कहा गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि केस की गंभीरता व रजिस्ट्रार (विजीलैंस) की रिपोर्ट को देखते हुए प्रथम दृष्टता में डा. बलविंद्र शर्मा की संलिप्तता सामने आती है। कमेटी ने गहन जांच व डा. शर्मा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। जिस पर हाईकोर्ट ने डा. शर्मा को तुरंत निलंबित किए जाने व अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। वहीं हरियाणा सरकार को अवसर दिए जाने के बाद उनका जवाब नहीं आया। 

केस की अगली सुनवाई 18 सितम्बर को होगी। मामले में याची सुमन जो खुद एच.सी.एस. परीक्षा में कैंडीडेट थी, उन्होंने 16 जुलाई 2017 को आयोजित एच.सी.एस.(ज्यूडीशियल ब्रांच) की प्रिलिमिनरी परीक्षा के लीक होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सबूत के रूप में उन्होंने सी.डी. और याची तथा अन्य कैंडीडेट सुशीला के बीच हुई बातचीत की रिकार्ड बातचीत हाईकोर्ट को सौंपी थी।

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