Edited By Punjab Kesari, Updated: 26 Jul, 2017 03:32 PM
जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि आगामी 27 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं व 12वीं की री-अपीयर परीक्षाओं में प्रशासन
पलवल(पंकेस): जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि आगामी 27 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं व 12वीं की री-अपीयर परीक्षाओं में प्रशासन अपनी ओर से सुरक्षा के काफी इंतजाम रखेगा। इसके लिए स्थापित किए गए परीक्षा केन्द्रों के सभी ओर 200 मीटर दूरी तक के क्षेत्र में अनावश्यक व्यक्तियों का आवागमन व फोटोस्टेट मशीनों को ऑपरेट करना निषेध कर दिया है।
उक्त परीक्षाओं को शांतिपूर्वक एवं पारदर्शी रूप से पूर्ण करने तथा कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के उद्वेश्य से धारा 144 लागू कर दी है। जिलाधीश के उक्त आदेश डयूटी दे रहे सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों तथा पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। जिलाधीश के उक्त आदेशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।