खराब सेवाओं के लिए एस.बी.आई. व यूनियन बैंक को फोरम ने ठोका जुर्माना

Edited By Punjab Kesari, Updated: 26 Dec, 2017 10:21 AM

sbi union bank forum penalty

खराब सेवाओं के लिए जिला उपभोक्ता फोरम ने एस.बी.आई. व यूनियन बैंक की कोर्ट रोड शाखा पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह फैसला बादशाही बाग कॉलोनी के हरभजन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनाया है। इतना ही नहीं, फोरम ने बैंक को आदेश दिया कि वह...

अंबाला(मुकेश): खराब सेवाओं के लिए जिला उपभोक्ता फोरम ने एस.बी.आई. व यूनियन बैंक की कोर्ट रोड शाखा पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। फोरम ने यह फैसला बादशाही बाग कॉलोनी के हरभजन सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनाया है। इतना ही नहीं, फोरम ने बैंक को आदेश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 10 हजार रुपए 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाए (जो रुपए दूसरी बार ट्रांजैक्शन करने पर ए.टी.एम. से नहीं निकले ) साथ ही 5 हजार रुपए कानूनी खर्च के तौर पर दे। 

दरअसल, हरभजन सिंह का यूनियन बैंक कोर्ट रोड़ शाखा में खाता है। एक दिन उन्हें रुपए की जरूरत पड़ी तो उन्होंने कोर्ट रोड स्थित एस.बी.आई. के ए.टी.एम. में 2 बार ट्रांजैक्शन की। एक बार तो ए.टी.एम. से रुपए निकल गए लेकिन दूसरी बार नहीं निकले। इसको लेकर उन्होंने यूनियन बैंक में पत्र लिखकर शिकायत की लेकिन यूनियन बैंक ने उनकी शिकायत पर कोई जांच नहीं की और न ही एस.बी.आई. बैंक से सम्पर्क करके इस संबंध में कोई जानकारी हासिल की। उल्टा बैंक ने उपभोक्ता को ही बोल दिया कि वह खुद अपने स्तर पर ए.टी.एम. की सी.सी.टी.वी. फुटेज निकलवाए। इसके बाद में बैंक की ओर से उन्हें कहा गया कि उनके 2 बार रुपए निकले हैं जबकि हरभजन ने इस बारे एस.बी.आई. बैंक में सम्पर्क किया तो उन्हें बताया गया कि उनके द्वारा की गई दूसरी ट्रांजैक्शन के रुपए वापस उनके बैंक खाते में डाल दिए गए। 

परेशान होकर हरभजन सिंह ने मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की। जहां सुनवाई के दौरान फोरम के अध्यक्ष दीनानाथ अरोड़ा, सदस्य पुष्पिन्द्र कुमार व अनामिका गुप्ता ने पाया कि दोनों बैंकों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन न करते हुए उपभोक्ता को अच्छी सेवाएं नहीं दी। इस कारण उसे मानसिक परेशानी व शारीरिक कष्ट झेलना पड़ा। कोर्ट ने यह भी माना कि हरभजन द्वारा की गई एक ट्रांजैक्शन पर ही रुपए निकले हैं जबकि दूसरी पर नहीं निकले। दोनों पक्षों की तमाम दलीलों के मद्देनजर फोरम ने दोनों बैंक पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया। साथ ही बैंक को उपभोक्ता को 10 हजार रुपए, जो रुपए दूसरी बार ट्रांजैक्शन करने पर ए.टी.एम. से नहीं निकले उस पर तब से रुपए चुकाने तक, 9 प्रतिशत ब्याज के साथ व 5 हजार रुपए कानूनी खर्च के तौर देने का आदेश सुनाया। 

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