सरपंच की हत्या मामला: चार दोषियों को उम्रकैद व दो-दो लाख का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Mar, 2018 09:04 PM

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सोनीपत में सरपंच की हत्या मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। जिला अदालत के जज सुशील गर्ग ने आरोपी मंजीत, वीएक्स, दिनेश ओर पवन को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों पर दो दो लाख का जुर्माना भी किया। मामला करीब तीन साल पुराना...

सोनीपत(पवन राठी): सोनीपत में सरपंच की हत्या मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा दी है। जिला अदालत के जज सुशील गर्ग ने आरोपी मंजीत, वीएक्स, दिनेश ओर पवन को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों पर दो दो लाख का जुर्माना भी किया। मामला करीब तीन साल पुराना है, जिसमें 24 मई 2015 में गढ़मिरकपुर गांव के सरपंच हरिप्रकाश की हत्या कर दी गई थी। हत्या का कारण सरपंची चुनाव की रंजिश था। इस मामले में दो अन्य आरोपियों को एक एक साल की कैद की सजा भी हुई है।

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