सरकार के खिलाफ गरजे रोडवेज कर्मचारी, रोड सेफ्टी बिल के विरोध में 2 घंटे चक्का जाम(Video)

Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Jan, 2018 01:47 PM

सरकार यातायात के नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए रोड सेफ्टी बिल लागू करने जा रही है। जिसमें नियमों को तोड़ने वालों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। लागू होने से पहले ही इस बिल का विरोध शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में इस बिल के विरोध में...

रोहतक/रेवाड़ी(दीपक/मोहिंदर): सरकार यातायात के नियमों को सख्ती से लागू करवाने के लिए रोड सेफ्टी बिल लागू करने जा रही है। जिसमें नियमों को तोड़ने वालों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान है। लागू होने से पहले ही इस बिल का विरोध शुरू हो गया है। पूरे प्रदेश में इस बिल के विरोध में हरियाणा रोडवेज ने 2 घंटे का सांकेतिक चक्का जाम कर दिया। वहीं रोहतक रोहतक डिपो में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महासचिव ने चेतावनी दी कि अगर बिल वापस नहीं लिया तो हरियाणा रोडवेज बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगी।
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सचिव का कहना है कि बिल का जो प्रारूप है उसमें बारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई एक्सीडेंट होता है तो लाइसैंस भी रद्द हो सकता है। जिसके चलते हरियाणा रोडवेज की बस तो सड़क पर चल ही नहीं पाएगी। इस बिल की वजह से बस चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज पूरे प्रदेश में वे विरोध कर रहे है। वे मांग करते है कि इस बिल को तुरंत वापस लिया जाए। इस हड़ताल के दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे के इस चक्का जाम में किसी भी रोडवेज बस को बस स्टैंड से बाहर नहीं निकलने दिया गया।
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रेवाड़ी में भी रोडवेज कर्मचारियों ने सामान्य बस अड्डा पहुंचकर रोडवेज के जीएम व सरकार के खिलाफ फिर से जमकर हुंकार भरी। कर्मचारियों ने रोड सेफ्टी बिल व जीएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी की अगर जीएम के भ्रष्टाचारों की जांच नहीं हुई तो सरकार आर-पार की लड़ाई को तैयार रहे। रोडवेज कर्मचारी सीएम को शिकायत देकर जीएम के खिलाफ तबादला कर जांच करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कहती है लेकिन खुद ही इसको बढ़ावा दे रही है। 

इस बिल के अनुसार रेड लाइट का उल्लंघन करने पर ड्राइवर को 5 हजार से लेकर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना, एक्सीडेंट केस में 2 साल से 7 साल तक की कैद, 3 एक्सिडेंट्स के बाद लाइसंस कैंसल करना आदि गरीब ड्राइवरों पर एक कड़ा प्रहार है। 
 

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