Edited By Punjab Kesari, Updated: 19 Feb, 2018 08:20 PM
डबवाली अग्निकांड पर उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रितू ने फैसला सुनाया और यह फैसला पीड़ितों के राहत प्रदान करता है। न्यायालय ने डीएवी संस्थान को बकाया मुआवजा राशि ब्याज सहित 28 फरवरी 2018 तक जमा करवाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले का डबवाली...
सिरसा(सतनाम सिंह): डबवाली अग्निकांड पर उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी रितू ने फैसला सुनाया और यह फैसला पीड़ितों के राहत प्रदान करता है। न्यायालय ने डीएवी संस्थान को बकाया मुआवजा राशि ब्याज सहित 28 फरवरी 2018 तक जमा करवाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले का डबवाली अग्निकांड पीड़ितों ने स्वागत किया है। बता दें कि डीएवी संस्थान की ओर से अग्निकांड पीड़ितों का करीब साढ़े 3 करोड़ रुपये मुआवजा बकाया है।
अदालत ने इससे पहले 11 दिसंबर 2017 को डीएवी को मुआवजा राशि जमा करवाने के आदेश दिए थे। लेकिन डीएवी संस्थान ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील दायर करके मुआवजा की गणना में कुछ कमी बताकर दोबारा सुनवाई का अनुरोध किया था। जिसे मानते हुए उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2017 को डीएवी को निचली अदालत में भेज दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद तथा ब्याज गणना में अंतर निकालने के बाद आज अदालत ने उपरोक्त फैसला दिया।
कोर्ट के इस फैसले से डबवाली अग्निकांड पीड़ित खुश हैं। अग्निकांड पीड़ित संघ के प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि हम न्यायालय के फैसले से खुश है, लेकिन डीएवी संस्थान बार-बार अग्निकांड पीड़ितों के जखमों को कुरेद रहा है, अगर अब भी डी संसथान ने राशि जमा नहीं करवाई तो हम अगला कानूनी कदम उठाने का काम करेंगे।
गौरतलब है कि डबवाली 23 दिसंबर 1995 में डीएवी स्कूल का एनुअल फंक्शन चल रहा था और इस कार्यक्रम हजारों लोग पहुंचे थे। इसी दौरान अचानक एक दम से फंक्शन में भीषण आग लग गई। जिसके बाद खुशी में ऐसी खलल पड़ी कि खुशी का माहौल मातम में बदल गया। देखते ही देखते 442 लोग जिंदा जल गए।