रेडियोग्राफर्स की नियुक्ति के नियम को चुनौती, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस

Edited By Updated: 04 May, 2017 06:18 PM

regulations for the appointment of radiographers

हरियाणा रेडियोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए हरियाणा हैल्थ डिपार्टमैंट पैरा-मैडिकल एंड मिसलेनियस

चंडीगढ़(बृजेन्द्र):हरियाणा रेडियोग्राफर एसोसिएशन की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए हरियाणा हैल्थ डिपार्टमैंट पैरा-मैडिकल एंड मिसलेनियस पोस्ट्स(स्टेट ग्रुप सी) सर्विस रूल्स के नियम 7 को रद्द करने की मांग की गई है। जिसमें हरियाणा सरकार, डायरैक्टर जनरल, हैल्थ सर्विसेज और हरियाणा स्टाफ सिलैक्शन कमीशन को पार्टी बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि संबंधित नियम में रेडियोग्राफर के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता साइंस के साथ 10वीं(फिजिक्स एंड कैमिस्ट्री) मांगी गई है। इसे डिप्लोमा फॉर रेडियोग्राफर में दाखिले का विरोधाभासी बताया गया है जिसके लिए साइंस के साथ 12वीं की योग्यता है। ऐसे में संबंधित नियम को गैर-कानूनी और तानाशाह बताया गया है। 

वहीं हाईकोर्ट से मांग की गई है कि सरकार को आदेश जारी किए जाए कि रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमैंट रूल्स में संशोधन किया जाए। 18 फरवरी, 2015 को इस संबंध में सिफारिशें भेजी गई थी। इसके अलावा संबंधित याचिका के लंबित रहने के दौरान संबंधित पोस्ट के लिए 19 जून, 2015 के विज्ञापन में श्रेणी समेत 24 अक्तूबर, 2016 के शुद्धिपत्र पर स्टे लगाया जाए। मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए केस की सुनवाई 6 नवम्बर तय की है। याची एसोसिएशन की तरफ से केस की पैरवी एडवोकेट अमित झांझी और विक्रम शर्मा कर रहे थे। 


 

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