Edited By Punjab Kesari, Updated: 19 Dec, 2017 05:51 PM
मुख्यमंत्री दरबार में एक शिकायत की सुनवाई के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा हिसार के एक कम्युनिटी हैल्थ सैंटर में कार्यरत स्टाफ नर्स को सस्पैंड करने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हिसार की पूनम सिवाच ने हरियाणा सरकार, सिविल सर्जन,...
चंडीगढ़(बृजेन्द्र): मुख्यमंत्री दरबार में एक शिकायत की सुनवाई के दौरान सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा हिसार के एक कम्युनिटी हैल्थ सैंटर में कार्यरत स्टाफ नर्स को सस्पैंड करने के आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हिसार की पूनम सिवाच ने हरियाणा सरकार, सिविल सर्जन, सीनियर मैडीकल ऑफिसर, कम्युनिटी हैल्थ सैंटर, उकलाना, जिला हिसार तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पार्टी बनाते हुए यह याचिका दायर की है। हाईकोर्ट जस्टिस अमोल रत्न सिंह ने मामले में प्रतिवादी पक्ष को 29 जनवरी, 2018 के लिए नोटिस जारी किया है।
वहीं बर्खास्तगी के आदेशों पर भी स्टे के संबंध में नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हरियाणा के एडिशनल ए.जी. हितेश पंडित ने प्रतिवादी पक्ष की ओर से नोटिस स्वीकार किया। वहीं हाईकोर्ट ने आदेशों में कहा है कि जिन तथ्यों के आधार पर याची की सेवाएं समाप्त की गईं वह रिकार्ड केस की अगली सुनवाई पर पेश करें। याची पक्ष की ओर से दलीलें पेश करते हुए एडवोकेट सुनील नेहरा ने मांग की है कि याची को बहाल कर सभी परिणामी लाभ प्रदान करें। इसके अलावा याचिका के लंबित रहने तक 8 दिसम्बर के आदेशों पर रोक लगाई जाए। बता दें कि इस मामले से संबंधित एक वीडियों यू-ट्यूब पर वायरल भी हुई थी।