वायु प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने केंद्र को भी पार्टी बनाया

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Nov, 2017 02:33 PM

punjab and haryana high court air pollution

दीवाली पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर शुरू किए गए केस में बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण की समस्या को विस्तृत रूप देते हुए केंद्र...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): दीवाली पर चलाए जाने वाले पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर रोकथाम को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेकर शुरू किए गए केस में बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने वायु प्रदूषण की समस्या को विस्तृत रूप देते हुए केंद्र सरकार को मामले में पार्टी बनाते हुए इसके एन्वायरनमैंट, हैल्थ, एग्रीकल्चर विभाग सहित पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा पंजाब-हरियाणा व चंडीगढ़ के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। केस की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसम्बर की तारीख तय की गई है। 

हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने कहा कि मामले में सरकार विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर अपनी रिपोर्ट पेश करे। केस की सुनवाई के दौरान एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने दिल्ली में मौजूदा वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या पर जानकारी पेश की। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के नाते पूरे देश से यहां ट्रांसपोर्ट आता है। यह भी वायु प्रदूषण का अहम कारण है। 

हालांकि सी.एन.जी. बसों को चलाने आदि के रूप में कई बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को भी गंभीर समस्या बताया गया। हाईकोर्ट ने पराली को जलाने की बजाय इसका अन्य कामों में उपयोग किए जाने की संबावना की ओर इशारा किया। इससे पहले मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दीवाली और गुरुपर्व पर 3-3 घंटे पटाखे चलाने की मंजूरी दी थी ताकि वायु प्रदूषण में कमी आ सके। 
 

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