Edited By Updated: 12 May, 2017 11:17 AM
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति कर के भुगतान की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी।
चंडीगढ़ (संघी):हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सम्पत्ति कर के भुगतान की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी। इसके अतिरिक्त 31 मई तक सम्पत्ति के बकाया के एकमुश्त भुगतान पर 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई शहरी स्थानीय निकाय विभाग की बैठक में लिया गया।बैठक में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-सभी के लिए आवास’ के तहत सस्ते मकान उपलब्ध करवाने के लिए सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत जो लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं व जो 17 जून, 2015 के अनुसार प्रदेश के निवासी हैं, वे इस सर्वेक्षण में भाग लेने के पात्र होंगे।
शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, निम्न आय समूह व मध्यम आय समूह से संबंधित व्यक्ति प्रदेश में क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी व सस्ते मकानों के लिए पात्र होंगे। इसके लिए आवेदक के पास आधार कार्ड व बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के पास किसी अन्य स्थान पर कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।