आय से अधिक संपत्ति मामला: अभय चौटाला की अर्जी पर पटियाला हाऊस कोर्ट का फैसला

Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Mar, 2018 06:30 PM

property case over income patiala house court decision on plea of abhay chautala

आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली स्थित पटियाला हाउस की कोर्ट ने आज इनेलो नेता अभय चौटाला की याचिका पर आरक्षित आदेश जारी किया। इनेलो नेता ने अपनी दलील में कहा था कि उन्हें एक शादी में भाग लेने के लिए दोदिन के लिए लाहौर पाकिस्तान जाना है और इसकी...

नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली स्थित पटियाला हाउस की कोर्ट ने आज इनेलो नेता अभय चौटाला की याचिका पर आरक्षित आदेश जारी किया। इनेलो नेता ने अपनी दलील में कहा था कि उन्हें एक शादी में भाग लेने के लिए दोदिन के लिए लाहौर पाकिस्तान जाना है और इसकी अनुमति मांगी थी। बता दें कि इससे पहले भी अगस्त 2016 में अभय चौटाला रियो ओलंपिक में जाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन सीबीआई ने अभय की जमानत रद्द करवा दी थी।

गौरतलब है कि सीबीआई ने कांग्रेस नेता शमशेर सिंह सुरजेवाला की शिकायत पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पी चौटाला तथा उनके बेटों अजय एवं अभय के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया था।

चौटाला और अजय को इसी साल की शुरुआत में हाईकोर्ट ने वर्ष 1999-2000 के जूनियर शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की कैद की सजा सुनायी थी. सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को चौटाला के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति कथित रूप से रखने का आरोप लगाया था, जो 1993-2006 के दौरान अपनी कानूनी आय से बहुत अधिक था। दो ऐसे ही मामले उनके बेटों - अजय एवं अभय के खिलाफ चल रहे हैं।

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