विदेश जाना चाहता है पिंटो परिवार, HC ने CBI को नोटिस भेज मांगा जवाब

Edited By Punjab Kesari, Updated: 11 Jan, 2018 10:45 AM

pinto family high court

गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो द्वारा दुबई जाने के लिए हाईकोर्ट से मांगी इजाजत को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस राजन गुप्ता ने सुनवाई की। उन्होंने सी.बी.आई. को 16 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। दायर अर्जी में रेयान...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): गुरुग्राम के एक निजी स्कूल के मालिक ऑगस्टाइन पिंटो द्वारा दुबई जाने के लिए हाईकोर्ट से मांगी इजाजत को लेकर दायर याचिका पर जस्टिस राजन गुप्ता ने सुनवाई की। उन्होंने सी.बी.आई. को 16 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। दायर अर्जी में रेयान पिंटो ने कहा है कि दुबई में वहां की नॉलेज एंड ह्यूमन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी द्वारा एक कांफ्रैंस का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भविष्य में स्कूलों में तकनीक का किस तरह से उपयोग किया जाए, उस पर चर्चा होनी है। यह कांफ्रैस 1 फरवरी से शुरू होनी है, वहीं उन्हें अमरीका में कुछ काम है लिहाजा उन्हें 19 जनवरी से 9 फरवरी तक अमरीका और दुबई जाने की इजाजत दी जाए। 

हाईकोर्ट ने विदेश जाने पर लगाई है रोक
गुरुग्राम के इस स्कूल में छात्र की हत्या मामले में स्कूल मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी माता ग्रेस पिंटो को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए, उन्हें 21 नवंबर को अग्रिम जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए इन्हें निर्देश दिए थे कि वह बिना हाईकोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं। रेयान ऑगस्टाइन पिंटो ने पहले दिसंबर माह में हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर 26 दिसंबर से 5 जनवरी तक दुबई जाने के लिए इजाजत मांगी थी। अब रेयान पिंटो ने अमेरिका और दुबई जाने की इजाजत मांगी है 

उल्लेखनीय है कि स्कूल के मालिक रेयान ऑगस्टाइन पिंटो उसके पिता रेयान ऑगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और उसकी माता ग्रेस पिंटो इन तीनों के खिलाफ स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में आई.पी.सी. की धारा-302, आर्म्स एक्ट की धारा-25, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 और पोक्सो एक्ट की धारा-12 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। 
 

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