Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Jan, 2018 05:34 PM
हरियाणा के 4 विधायकों पर दिल्ली के 20 विधायकों की तर्ज पर तलवार लटक सकती है। हरियाणा सरकार में विधायक अौर सीपीएस पद का लाभ ले रहे इन 4 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। इसके लिए एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। भट्टी ने...
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के 4 विधायकों पर दिल्ली के 20 विधायकों की तर्ज पर तलवार लटक सकती है। हरियाणा सरकार में विधायक अौर सीपीएस पद का लाभ ले रहे इन 4 विधायकों की सदस्यता जा सकती है। इसके लिए एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है।
भट्टी ने कहा है कि संविधान के आर्टिकल 190 और 102 तहत हरियाणा के 4 विधायकों की सदस्याता भी रद्द हो सकती है। हालांकि इन विधायकों ने 5 जुलाई 201को सीपीएस पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन उस समय जनता की कमाई से लाभ लेने के कारण इन पर अब गाज गिर सकती है।
भट्टी के अनुसार उस समय पद पर रहते हुए इन विधायकों ने सीपीएस पद के सारे लाभ लिए थे अौर ये मामला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लाभ के दायरे में ही आता है। जिसके कारण इन विधायकों को अपनी सदस्यता खोनी पड़ सकती है। कमल गुप्ता, बख्शिश सिंह विर्क, सीमा त्रिखा और श्याम सिंह राणा ये चारों पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं।अब याचिकर्ता वकील का कहना है कि जिस तरह से दिल्ली में आप विधायकों की सदयता रद्द की गईं, हरियाणा के इन 4 विधायकों की सदस्यता भी रद्द की जाए।