सोनीपत बम ब्लास्ट मामला: टुंडा के अदालत में 313 के तहत बयान दर्ज

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Sep, 2017 10:16 AM

panipat bomb blast case

शहर में वर्ष 1996 में सिलसिलेवार 2 बम धमाके करने के आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील गर्ग

सोनीपत(पवन राठी): शहर में वर्ष 1996 में सिलसिलेवार 2 बम धमाके करने के आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील गर्ग की अदालत में पेशी हुई उसे गाजियाबाद पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर पहुंची। टुंडा के अधिवक्ता आशीष वत्स ने बताया कि मामले में टुंडा ने गवाही पूरी होने के बाद 313 के तहत बयान दर्ज करवाए हैं। उसने अदालत में बताया कि वह घटना के समय पाकिस्तान में था। उसका विस्फोट से कोई लेना-देना नहीं है। टुंडा ने कहा कि वह बिना अनुमति के 1994 में नेपाल भाग गया था। वहां से बांग्लादेश, साऊदी अरब होते हुए पाकिस्तान पहुंचा था। कुल 50 लोगों की गवाही हो चुकी है। टुंडा को दिल्ली पुलिस ने अगस्त, 2013 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था।

ये हैं टुंडा पर आरोप
आतंकी टुंडा पर सोनीपत में 28 दिसम्बर, 1996 को बस स्टैंड के पास स्थित तराना सिनेमा व 10 मिनट बाद गीता भवन चौक स्थित गुलशन मिष्ठान भंडार के पास बम ब्लास्ट करने के आरोप हैं। धमाके में करीब एक दर्जन लोग घायल हुए थे। पुलिस ने इंदिरा कालोनी निवासी सज्जन सिंह के बयान पर टुंडा व उसके 2 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोपी शकील व कामरान को वर्ष 1998 में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, सुनवाई के बाद शकील व कामरान बरी हो चुके हैं।
 

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