Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Feb, 2018 03:00 PM
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से फिर हरियाणा सरकार को झटका लगा है। हरियाणा सरकार की तरफ से हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग में अम्बाला नगर निगम को भंग करने के लिए गए फैसले की नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। इससे पहले हाई कोर्ट में अम्बाला नगर निगम को भंग करने के...
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से फिर हरियाणा सरकार को झटका लगा है। हरियाणा सरकार की तरफ से हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग में अम्बाला नगर निगम को भंग करने के लिए गए फैसले की नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी। इससे पहले हाई कोर्ट में अम्बाला नगर निगम को भंग करने के सरकार के फैसले को अम्बाला के एक पार्षद जरनैल सिंह ने चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता पक्ष के वकील आशीष अग्रवाल ने बताया कि सरकार से निगम को डिजॉल्व करने के ग्राउंड निगम के सेक्शन 400 से नहीं मिलते। जो ग्राउंड सेक्शन 400 में है वो सरकार के ग्राउंड से मैच नहीं करते। जिसके चलते इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसमें हाई कोर्ट में सरकार पक्ष के वकील भी पेश हुए। जिसमें उन्होंने कोर्ट में बताया कि नगर निगम को भंग करने के फैसले का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जायेगा। मामले की अगली सुनवाई अब 27 फरवरी को होगी।