Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Mar, 2018 08:36 AM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा के 2 बैड-रिडन दिव्यांग युवकों को उचित वित्तीय सहायता की मांग वाली जनहित याचिका पर 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है। एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने दायर याचिका में मांग की कि दोनों राज्यों को निर्देश दिए....
चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा के 2 बैड-रिडन दिव्यांग युवकों को उचित वित्तीय सहायता की मांग वाली जनहित याचिका पर 17 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया है। एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा ने दायर याचिका में मांग की कि दोनों राज्यों को निर्देश दिए जाएं कि दोनों दिव्यांगों के लिए कोई प्रभावी योजना जारी करें जिसके तहत उन्हें उचित वित्तीय सहायता मिल सके।
इन पीड़ितों में फिरोजपुर जिले की 29 वर्षीय पुनीता और सोनीपत के 24 वर्षीय विजय धमीजा शामिल हैं। पंजाब में अभी दिव्यांग पैंशन योजना के तहत 500 रुपए और हरियाणा में 1800 रुपए मिलते हैं जो ऐसे दिव्यांगों के लिए पर्याप्त नहीं हैं जो किसी प्रकार की नौकरी भी नहीं कर सकते। उनके परिजनों के बाद उनकी देखरेख कौन करेगा यह उनके भविष्य को लेकर बड़ा सवाल है।