Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Nov, 2017 03:11 PM
मुरथल गैंगरेप मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया गया। कहा गया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस अफसरों की कॉल डिटेल्स, गवाहों के बयान और केस डायरी अगली...
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): मुरथल गैंगरेप मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अपना जवाब पेश किया गया। कहा गया कि हाईकोर्ट के पूर्व आदेशों पर कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिस अफसरों की कॉल डिटेल्स, गवाहों के बयान और केस डायरी अगली सुनवाई पर पेश कर दी जाएगी। वहीं, एमिक्स क्यूरी को इसकी एडवांस कॉपी भी दे दी जाएगी।
कोर्ट को बताया गया कि कॉल डिटेल्स इकट्ठी कर ली गई हैं। हाईकोर्ट ने सरकार का जवाब सुनने के बाद केस की अगली सुनवाई के लिए 7 दिसम्बर की तारीख तय की है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 6 नवम्बर को अपने आदेशों में हरियाणा पुलिस को आदेश दिए हैं कि इलाके के आई.जी., डी.आई.जी., एस.एस.पी., डी.एस.पी., एस.एच.ओ. आदि अफसरों की 19 फरवरी से 22 फरवरी, 2016 की कॉल डिटेल्स व लोकेशंस पेश करने को कहा था। वहीं, पुलिस द्वारा कथित रूप से दर्ज 573 स्टेटमैंट्स, जिमनी रिकार्ड(केस डायरी) पेश करने के आदेश दिए थे। दरअसल मामले में एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने दलीलें पेश की थीं कि मुरथल में सुखदेव ढाबा के पास हुए कथित गैंगरेप को लेकर एक ओर जहां हरियाणा पुलिस इसे अभी तक साबित नहीं कर पाई है वहीं, दूसरी ओर कथित रूप से घटित इस घटना के आधे घंटे में इलाके के बड़े पुलिस अफसरों का मौके पर पहुंचना आश्चर्यजनक था।
ऐसे में पुलिस की जांच प्रक्रिया को संदेह के घेरे में लाया गया था। केस की पिछली सुनवाई पर सी.बी.आई. काऊंसिल ने मुनक नहर के 4 केसों, कैप्टन अभिमन्यु से जुड़े 4 केसों व सर्कल हाऊस के एक केस में जांच को लेकर सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी।