Edited By Punjab Kesari, Updated: 30 Jun, 2017 04:11 PM
हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक मंगत राम ने कहा कि
कुरुक्षेत्र:हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक मंगत राम ने कहा कि विभाग द्वारा शर्तों को पूरा करने वाली महिला को ब्यूटी पार्लर सहित अन्य कारोबार करने के लिए आर्थिक सहायता राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से मुहैया करवाई जाएगी। विभाग की तरफ से अधिकतम 5,000 अनुदान राशि दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम ने व्यक्तिगत ऋण स्कीम शुरू की है। इसके लिए वर्ष 2017-18 हेतु 158 केसों जिनमें 80 जनरल व 78 अनुसूचित जाति शामिल हैं, का लक्ष्य निर्धारित किया है।
महिला की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और न परिवार का कोई सदस्य आयकरदाता हो। 1 लाख तक के ऋण के लिए कोई भी महिला आवेदन कर सकती है। इस पर निगम द्वारा 10 प्रतिशत और अधिकतम 5,000 की अनुदान राशि दी जाएगी। 10 प्रतिशत लाभार्थी को स्वयं वहन करना पड़ेगा, जबकि शेष राशि की व्यवस्था राष्ट्रीयकृत व सहकारी बैंकों से करवाई जाएगी। योजना के अंतर्गत किसी भी महिला को सिलाई-कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर, करियाना, मनियारी, रैडीमेड गारमेंट्स, कपड़े की दुकान, स्टेशनरी, बूटिक, जनरल स्टोर आदि कारोबार के लिए ऋण दिया जाएगा। निगम द्वारा अब तक 696 महिलाओं और लड़कियों को 69,61,310 की अनुदान राशि दी जा चुकी है।