रूचिका की तरह वर्णिका को आंनद प्रकाश का समर्थन, बोले-हर लड़ाई में हम उसके साथ

Edited By Punjab Kesari, Updated: 08 Aug, 2017 01:57 PM

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रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व डी.जी.पी. शंभू प्रताप सिंह राठौड़ के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने वाले आनंद प्रकाश ने पंजाब केसरी के साथ खासबीत की है।

चंडीगढ़ (चेंद्रशेखर धरणी):रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व डी.जी.पी. शंभू प्रताप सिंह राठौड़ के खिलाफ न्याय के लिए लड़ने वाले आनंद प्रकाश ने पंजाब केसरी के साथ खासबीत की है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग अपने बच्चों को गलत सरंक्षण देते रहेंगे तो वर्णिका जैसी युवतियां उत्पीड़ित होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने धाराएं बदली, यह राजनीतिक खेल है। पुलिस को धाराएं दोबारा लगानी ही पड़ेंगी। इस लड़ाई को वह पूर्णतया लड़ेंगे। 

उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अपना नाम व शाखा बचाना चाहती है तो इस वक्त प्रधानमंत्री के चाहिए,अगर स्टेट गोर्मेंट उसको नहीं निकाल रही है तो बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला को अपने पद से हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों दोषियों की बेल कैंसल करके इनको जेल भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम वर्णिका के साथ हैं और उसे न्याय दिला कर ही रहेंगे।  

उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी मददगार होगा, उसे सजा दिलाकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में एेसे ही काम होते रहे तो 2019 में होने वाले चुनावों पर बीजेपी की जीत यात्रा नहीं होगी बल्कि शव यात्रा होगी। आनंद प्रकाश की पत्नी मधु ने कहा कि पूरा देश इस बेटी के साथ है। जो लोग इस बच्ची को बदनाम करने लगे हुए हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

2009 की घटना है रुचिका कांड 
22 दिसंबर, 2009 को घटना के 19 साल के बाद निचली अदालत ने राठौड़ को आईपीसी की धारा 354 के तहत दोषी करार देते हुए 6 महीने की कैद की सजा और एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई थी। इसे हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 18 महीने कर दिया था। 11 नवंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी।

पंचकूला की रहने वाली थी रुचिका 
हरियाणा की उभरती हुई महिला टेनिस खिलाड़ी 14 साल की रुचिका गिरहोत्रा पंचकूला की रहने वाली थी। 1990 में तत्कालीन आईजी एसपीएस राठौर जो हरियाणा टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। उन पर रुचिका ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस घटना के बाद कोर्ट में केस चला। हालांकि, राठौड़ की पत्नी ने उन्हें निर्दोष माना था।
 

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