Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Nov, 2017 05:59 PM
ट्रेन में सीट के विवाद में धर्म विशेष पर अपमानजनक टिप्पणी करने के चलते हुई बहसबाजी व हाथापाई में जुनैद की मौत के मामले में आज हाईकोर्ट में अंतिम बहस हुई। जहां हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अौर दो तीन दिन में अपना अंतिम फैसला सुना सकता...
चंडीगढ़(ब्यूरो): फरीदाबाद के खंदावली गांव में हुए जुनैद मर्डर मामले में आज हाईकोर्ट में अंतिम बहस हुई। जहां हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है अौर अगले दो दिन में फैसला सुनाया जा सकता है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। वहीं कहा जा रहा है कि होईकोर्ट इस केस को सीबीआई को भी सौंप सकते हैं। हालांकि सीबीआई ने पहले जुनैद मर्डर मामले में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि वह इस मामले की जांच नहीं कर सकती। सीबीआई ने कहा कि उन पर पहले ही काम का बोझ है और ऐसे में यह मामला उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि सीबीआई ने ये भी कहा था कि यदि कोर्ट आदेश करेगी तो वह जांच करने को तैयार है।
उल्लेखनीय है कि 22 जून को गाजियाबाद-मथुरा ईएमयू में सीट के विवाद को लेकर खंदावली गांव निवासी जुनैद की हत्या कर दी गई थी और उसके भाइयों को जख्मी कर दिया गया था। जीआरपी ने इस वारदात में शामिल होने के आरोप में सबसे पहले पलवल निवासी रमेश को गिरफ्तार किया था। वारदात के बाद एक सप्ताह बाद पुलिस ने खांबी गांव से प्रदीप, रामेश्वर, गौरव और चंद्र प्रकाश को पकड़ा। आरोपियों में शामिल रामेश्वर दिल्ली एमसीडी में इंस्पेक्टर है। इसके अलावा प्रदीप, गौरव और चंद्र प्रकाश फरीदाबाद की एक कंपनी में नौकरी करते हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी भमरौला गांव निवासी नरेश को पुलिस ने गिरफ्तार करके हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया था। फिलहाल इस केस में 4 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।