दहेज के लिए नवविवाहित से जेठ ने किया रेप, पति ने सिगरेट से दागे नाजुक अंग

Edited By Updated: 25 Mar, 2017 03:16 PM

jeth committed rap from newly married

दहेज का लेन-देन गैरकानूनी है और दंडनीय अपराध भी।

गुरुग्राम:दहेज का लेन-देन गैरकानूनी है और दंडनीय अपराध भी। परन्तु दहेज लेने से कुछ लोग परहेज नहीं कर रहे हैं। अगर दहेज न मिले तो ससुराल पक्ष के लोग बहू को इस कदर तंग करते है, जोकि रोगंटे खड़े करने वाला होता है। एेसा की कुछ मेवात के तिगरा गांव में देखने को मिला, जहां नई नवेली दुल्हन को दहेज के लिए टॉर्चर किया गया। टॉर्चर भी इतना कि उसकी अंतरात्मा तक को ठेस पहुंचाया गया।

जेठ ने किया रेप तो पति ने की क्रूरता
पति ने जहां महिला के संवेदनशील अंगों को सिगरेट से दागा वहीं जेठ ने उससे रेप किया। जब इस मामले में महिला पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो विक्टिम फैमिली ने एसपी से कंप्लेन की। एसपी के आदेश के बाद महिला पुलिस ने केस दर्ज किया है। डी.एस.पी. यादराम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विक्टिम पक्ष को अपने ऑफिस बुलाया और करीब 2 घंटे तक पीड़ित परिवार से पूछताछ की। विक्टिम ने बताया कि वो 7 दिन तक ससुराल में रही। 9 मार्च को बिरादरी की पंचायत हुई। इसमें पीड़िता को उसके मायके को सौंपने का फैसला हुआ, लेकिन ससुरालवालों ने लड़की को 11 मार्च को उसके मायके भेजा। विक्टिम ने डीएसपी को बताया कि इस पूरी वारदात की जानकारी उसने लौटने पर महिला थाना पुलिस को दी, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई।

मेडिकल जांच में महिला से रेप की पुष्टि हुई
कार्रवाई नहीं होने पर बदरपुर के लोगों ने फरियाद एसपी कप्तान कुलदीप सिंह से की। डी.एस.पी. ने बताया कि एस.पी. के आदेश पर आरोपी पति शकील, जेठ शैकुल, सास रहीसन, ससुर आशू, चाचा ससुर हनीफ, सुब्बी, अख्तर, उस्मान आदि कुल 9 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, बंधक बनाने, रेप करने और टॉर्चर करने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मेडिकल जांच में महिला से रेप की पुष्टि भी हुई है।

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