Edited By Updated: 04 Apr, 2017 09:28 AM
हरियाणा में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देती जनहित याचिका पर गत दिवस बहस सुनने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला
चंडीगढ़(बृजेन्द्र):हरियाणा में मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देती जनहित याचिका पर गत दिवस बहस सुनने के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब मामले में कभी भी फैसला आ सकता है। हरियाणा सरकार की तरफ से बहस पेश करते हुए संबंधित नियुक्तियों को सही बताया। याची एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी की तरफ से हरियाणा के चार मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गलत करार देते यह नियुक्तियां रद्द करने की मांग याचिका में की गई है। इससे पहले मामले में हरियाणा सरकार को जवाब में देरी के चलते फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने टिप्पणी की थी कि सरकार मंत्रियों और सी.पी.एस. के मामलों को जानबूझकर लटकाती है।