Edited By Punjab Kesari, Updated: 23 Dec, 2017 02:12 PM
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए लो मेरिट और गेस्ट शिक्षकों सहित हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि सबसे पहले 2011 और 2013 के जेबीटी वेटिंग सूची वालों की संयुक्त मेरिट सूची...
चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरणी): पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए लो मेरिट और गेस्ट शिक्षकों और हरियाणा सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि सबसे पहले 2011 और 2013 के जेबीटी वेटिंग सूची वालों की संयुक्त मेरिट सूची बनाई जाए और इनसे पदों को भरा जाए। इसके बाद बचे पदों पर लो मेरिट जेबीटी को रखा जाए और यदि पद बच जाएं तो ही गेस्ट शिक्षकों को एडहाक आधार पर रखा जाए।
मामले में 2011-13 की जेबीटी भर्ती की वेटिंग सूची में मौजूदा आवेदकों ने हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को चुनौती दी थी। हरियाणा सरकार ने इसके माध्यम से लो मेरिट और गेस्ट शिक्षकों को एडहाक आधार पर नियुक्ति देने का फैसला लिया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे वेटिंग सूची में मौजूद हैं और यदि पद मौजूद हैं तो पहले नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार होना चाहिए।
याची ने कहा कि वे मेरिट में हाई है और ऐसे में लो मेरिट वाले को हाईमेरिट पर वरियता देकर नियुक्त करना सीधे तौर पर उनके अधिकारों का हनन है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद हरियाणा सरकार की 7 दिसंबर की नोटिफिकेशन को खारिज करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि वे 2011-13 जेबीटी वेटिंग की संयुक्त मेरिट लिस्ट जारी करें। इस मेरिट सूची से नियुक्ति के बाद जो पद बचें उन्हें लो मेरिट जेबीटी को ऑफर किया जाए तथा इसके बाद भी यदि कोई पद बचे तो ही उसे गेस्ट शिक्षकों को ऑफर किया जाए। हाईकोर्ट ने कहा कि यह आदेश पूरी तरह से उस याचिका पर आने वाले फैसले पर निर्भर करेगा जो एलपीए के तौर पर हाईकोर्ट में विचाराधीन है।