पिता बना हैवान, नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार

Edited By Updated: 14 Jan, 2017 02:05 PM

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जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र ढांडा की अदालत ने बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कलियुगी पिता सूरजभान निवासी गांव सनियाना

फतेहाबाद (मदान): जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र ढांडा की अदालत ने बलात्कार के मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए कलियुगी पिता सूरजभान निवासी गांव सनियाना को उम्रकैद की सजा सुनाई। सजा के अलावा दोषी पर 1 लाख रुपए का आर्थिक दंड लगाते हुए जुर्माना भी लगाया गया। 

 

मिली जानकारी के मुताबिक इस संदर्भ में सूरजभान की पत्नी रोशनी निवासी गांव सनियाना ने आरोपी के खिलाफ उसकी नाबालिग पुत्री से बलात्कार करने के आरोप में 2 सितम्बर 2015 को महिला थाना फतेहाबाद में मामला दर्ज करवाया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई दौरान आरोपी के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में आरोप तय होने पर उसे दोषी करार दिया और निर्णय देते हुए आजीवन कारावास काटने व जुर्माना भरने के आदेश दिए।

 

क्या था मामला
मामले के अनुसार शिकायतकर्त्ता रोशनी 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए अपने मायके गांव बाजेकां गई थी और पीछे से सूरजभान ने अपनी नाबालिग पुत्री से जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी की हरकत का पता तब चला जब रोशनी 2 दिन बाद अपने मायके से वापस गांव सनियाना आई तो उसकी पुत्री ने सारी बात बताई जिसके आधार पर महिला ने तुरंत भूना पुलिस को अपने पति की इस हरकत के बारे में सूचित किया और शिकायत की। महिला थाना पुलिस ने 2 सितम्बर 2015 को उपरोक्त सूरजभान के खिलाफ  मामला दर्ज कर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया था।
 

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