Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Jun, 2017 04:23 PM
हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने जिलों में शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल
चंडीगढ़:हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने जिलों में शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल और बस अड्डों के नजदीक शराब ठेकों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करें।
हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन ज्योति बैंदा ने कहा है कि वर्ष 2017-18 की आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार स्कूल, कालेज और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्थापित ठेकों को प्राथमिकता के आधार पर बंद कर उन्हें अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर इस विषय को पूर्व में गंभीरता से नहीं लिया गया।