पंजाब-हरियाणा ड्रग्स के सोर्स तक पहुंचने के लिए उठाए कदम : हाईकोर्ट

Edited By Updated: 28 Mar, 2017 04:24 PM

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पंजाब-हरियाणा समेत चंडीगढ़ में ड्रग्स की समस्या से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान गत दिवस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता

चंडीगढ़(बृजेन्द्र):पंजाब-हरियाणा समेत चंडीगढ़ में ड्रग्स की समस्या से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान गत दिवस पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने दलीलें पेश करते हुए पंजाब पुलिस की एस.आई.टी. की एक रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। गुप्ता के मुताबिक एस.आई.टी. की रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रग्स तस्करी के मामले में आरोपी जगदीश भोला, जगजीत चहल, मङ्क्षनद्र औलख और अनूप काहलों से एस.आई.टी. जेल में मिली थी और आरोपियों ने कहा कि उनका ड्रग्स तस्करी से कुछ लेना-देना नहीं है। 

सिर्फ आरोपियों के बयान पर पुलिस ने कोर्ट में आरोपियों को बेकसूर बता रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें उनके खिलाफ कोई साक्ष्य न होने की बात कही गई। पुलिस के पास यह पावर नहीं थी। पुलिस ने कोई ठोस तर्क तक नहीं दिया जबकि कायदे से पुलिस को सप्लीमैंट्री चालान में स्थिति साफ करनी चाहिए थी। ऐसे में उन्होंने पुलिस पर आरोपियों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए मदद करने का आरोप लगाया। वहीं केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिविजन बैंच ने भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और सी.बी.आई. से भारत से बाहर कथित ड्रग्स तस्करों के प्रत्यर्पण को लेकर स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब-हरियाणा समेत चंडीगढ़ में ड्रग तस्करी के गंभीर मामलों में इन ड्रग्स के सोर्स और उन फैक्ट्रियों का पता लगाने को कहा है जहां यह ड्रग्स तैयार किया जाता है। वहीं हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को आदेश दिए कि वह एडिशनल चीफ सैक्रेटरी स्तर के अधिकारी को मामले में नोडल ऑफिसर नियुक्त करें। इसके लिए 15 दिन की समय सीमा दी गई है। 

वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ प्रशासन को भी अपने वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने के लिए कहा गया है। केस में अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी।  केस की सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले की नशे के दुष्प्रभावों से हरियाणा भी प्रभावित है। 

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