Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Jul, 2017 09:50 AM
नेशनल हाइवे के 500 मीटर दायरे में शराब बेचने और परोसने के निर्णय पर सुप्रीमकोर्ट के नए फैसले से बार संचालकों को अब उम्मीद जाग गई
चंडीगढ़(पांडेय):नेशनल हाइवे के 500 मीटर दायरे में शराब बेचने और परोसने के निर्णय पर सुप्रीमकोर्ट के नए फैसले से बार संचालकों को अब उम्मीद जाग गई है। सुप्रीमकोर्ट ने गत दिवस अपने फैसले पर राज्यों को शहरी हाइवे को डी नोटिफाई करने की पावर दे दी है। हालांकि हरियाणा सरकार ने डी नोटिफाई के फैसले से परहेज किया था, लेकिन कोर्ट के नए निर्णय से अब हरियाणा में भी डी नोटिफाई का प्रारूप तैयार किया जा सकता है।
वहीं बार संचालकों की याचिका पर अभी सुप्रीमकोर्ट में 11 जुलाई को दोबारा सुनवाई होनी है, लिहाजा हरियाणा सरकार भी उक्त तिथि पर फैसले का इंतजार कर रही है। सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो यदि इस संबंध में जल्द ही सरकार स्तर पर मंथन हो सकता है।प्रदेश के होटल संचालकों को उम्मीद है कि अगली तिथि पर खुद सुप्रीमकोर्ट ही बार से पाबंदी हटा सकता है। यदि ऐसा होता है तो सरकार को कोई पहल नहीं करनी होगी, लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो होटल लॉबी की ओर से दूसरे राज्यों की तर्ज पर हरियाणा सरकार पर शहरी हाइवे को डी नोटिफाई करने का दबाव बनाया जा सकता है।