Edited By Updated: 03 Dec, 2016 08:53 AM
सुप्रीम कोर्ट में एस.वाई.एल. नहर के पानी को लेकर 2 दिन पहले आए फैसले पर माजरा खाप ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एस.वाई.एल. नहर को लेकर अब यथास्थिति
जींद: सुप्रीम कोर्ट में एस.वाई.एल. नहर के पानी को लेकर 2 दिन पहले आए फैसले पर माजरा खाप ने कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एस.वाई.एल. नहर को लेकर अब यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं, उसके बाद केंद्र सरकार को इस मामले में सीधा दखल देते हुए हरियाणा को उसके हिस्से का नहरी पानी दिलवाने के लिए तुरंत तमाम जरूरी कदम उठाने चाहिए।
माजरा खाप के प्रधान महेंद्र रढाल ने इस मसले पर शुक्रवार को यहां पंजाब केसरी से खास बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट से एस.वाई.एल. नहर को लेकर पंजाब को किसी तरह की राहत नहीं मिल पाई है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जल समझौता रद्द करने के पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एस.वाई.एल. नहर के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश देकर साफ कर दिया है कि एस.वाई.एल. नहर से हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिए जाने पर किसी तरह की कोई कानूनी रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह हरियाणा को एस.वाई.एल. नहर के जरिए उसके हिस्से का नहरी पानी दिलवाए।
रढाल ने कहा कि अगर पंजाब सरकार ने हरियाणा को उसके हिस्से का नहरी पानी नहीं दिया तो माजरा खाप इसे लेकर मोर्चा खोलेगी। इसके लिए माजरा खाप सभी गांवों का दौरा कर वह लोगों को आंदोलन के लिए तैयार करेगी। हरियाणा के नहरी पानी पर किसी को भी अब डाका डालने की इजाजत अब माजरा खाप नहीं देगी।