Edited By Punjab Kesari, Updated: 08 Jun, 2017 09:27 AM
हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल-मेल (जनरल ड्यूटी) की पोस्टों के लिए वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन के तहत फिजिकल टेस्ट में जिन 10 याची कैंडीडेट्स को फेल बता लिखित में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र):हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल-मेल (जनरल ड्यूटी) की पोस्टों के लिए वर्ष 2015 में जारी विज्ञापन के तहत फिजिकल टेस्ट में जिन 10 याची कैंडीडेट्स को फेल बता लिखित में बैठने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था उन्हें हाईकोर्ट ने चयन प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है। साथ ही कहा है कि उनका यह हक याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मामले में प्रतिवादी हरियाणा सरकार और हरियाणा स्टाफ सैलैक्शन कमीशन को 26 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मामले में अंबाला के मुकेश समेत कुल 10 कैं डीडेट्स ने हाईकोर्ट की शरण ली है।
याची पक्ष की तरफ से केस की पैरवी करते हुए एडवोकेट सुखविंद्र सिंह नारा ने दलीलें पेश की। कहा गया है कि जुलाई, 2015 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल-मेल(जनरल ड्यूटी) की पोस्टों के लिए विज्ञापन जारी किया था जिसमें याची पक्ष ने आवेदन भरा था। याचियों ने संबंधित पोस्ट के लिए कुरुक्षेत्र में फिजिकल टेस्ट दिया था। अगस्त, 2016 में फिजिकल टेस्ट के नतीजे आए, जिसमें याचियों का नाम ‘नॉट क्वालिफाइड’ की सूचि में था। ऐसे में 28 अगस्त, 2016 को होने वाले लिखित टेस्ट में याची बैठने के लिए अयोग्य हो चुके थे।
याचियों ने खुद को फिजिकल टेस्ट में उतीर्ण होने का दावा करते हुए लिखित टेस्ट में बिठाए जाने की अनुमति मांगी मगर कुछ न बना। वहीं कई अन्य कैंडीडेट्स ने भी मामले में हाईकोर्ट की शरण ले रखी थी। सिंगल बैंच की कोर्ट ने ऐसी एक याचिका को खारिज कर दिया था जिसके फैसले को अपील में चुनौती दी गई थी। जिस पर 8 मई, 2017 को डिविजन बैंच ने फैसला सुनाते हुए कैंडीडेट्स को 8 जून, 2017 को होने वाले लिखित टेस्ट में बिठाए जाने के आदेश दिए थे।