रामपाल को मंजूर नहीं एक दिन की जमानत

Edited By Updated: 19 Nov, 2016 08:45 AM

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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आपराधिक अवमानना मामले में फंसे सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके 3  दिन की अंतरिम

चंडीगढ़ (सत्ती) : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की आपराधिक अवमानना मामले में फंसे सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल करके 3  दिन की अंतरिम जमानत की मांग की है। हालांकि हाईकोर्ट ने एक दिन की मोहलत की पेशकश की, लेकिन रामपाल के वकील तीन दिन की जमानत पर अड़े रहे। इस पर अब बैंच ने सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 

 

सोमवार सुबह ही मामले की सुनवाई होगी। रामपाल ने एडवोकेट के.डी.एस. हुड्डा के माध्यम से दाखिल अर्जी में कहा कि रामपाल जेल में  बंद हैं। 9 नवंबर को रामपाल की माता का देहांत हो गया था और उनकी अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए 21-22 और 23 नवम्बर के लिए तीन दिन तक उसके गांव धनाना (सोनीपत) जाने के लिए अंतरिम जमानत की मंजूरी दी जानी चाहिए।

 

इस अर्जी की सुनवाई जस्टिस एम.जियॉपाल व जस्टिस दर्शन सिंह की डिवीजन बैंच के समक्ष हुई। सरकार ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि रामपाल को गिरफ्तार करने में पुलिस और सरकार को भारी मशक्कत करनी पड़ी और यदि अंतरिम जमानत दी गई और वह भाग गया तो दोबारा गिरफ्तार करना मुश्किल होगा। सरकारी वकील ने यह दलील भी दी कि माता के देहांत के मौके भी अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए रामपाल को सुरक्षा के बीच बाहर जाने की पेशकश की गई, लेकिन रामपाल ने पुलिस पहरे में जेल से निकलने से इंकार कर दिया।

 

बैंच ने इस पर कहा कि रामपाल को अब केवल एक दिन की अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है, वह भी कड़े पहरे के बीच और यदि इस दौरान उसके समर्थक एकत्र हुए तो उसे तुरंत हिरासत में लेकर जेल ले जाया जाएगा। रामपाल के वकील ने यह पेशकश नहीं मानी, जिस पर बैंच ने सुनवाई सोमवार तक स्थगित करते हुए सरकार से जवाब तलब कर लिया है।
 

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