रद्द हुई दादुपुर-नलवी नहर परियोजना, खट्टर कैबिनेट  की बैठक में बड़े फैसले

Edited By Punjab Kesari, Updated: 27 Sep, 2017 05:30 PM

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मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में फैसला किया गया कि यमुनानगर से कुरुक्षेत्र के बीच दादूपुर नलवी नहर के लिए अधीग्रहीत जमीन को डी-नोटिफाई किया जाए। कैबिनेट ने इन नहर के लिए ली गई जमीन का अधिग्रहण रद्द कर दिया। अब किसानों को उनकी जमीन वापस की जाएगी। अपनी जमीन वापस लेने के लिए किसानों को पहले ली गई मुआवजे की राशि और उस पर 15 प्रतिशत ब्याज की रकम लौटानी पड़ेगी।

दादूपुर नलवी नहर परियोजना
उल्लेखनीय है कि 27 साल पहले जब यह माना गया था कि एसवाईएल नहर में पानी आने पर पश्चिमी यमुना नहर में पानी सरप्लस हो जाएगा। ऐसी स्थिति में करनाल, कुरुक्षेत्र व यमुनानगर जिलों के लोगों को यह पानी देने के लिए दादूपुर नलवी नहर बनाने का फैसला किया गया। पिछली हुड्डा सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर इस नहर के पहले चरण को पूरा कर दिया लेकिन अभी तक नहर तैयार नहीं हो पाई है। हरियाणा के तत्कालीन सीएम चौ. देवीलाल के समक्ष शाहाबाद के तत्कालीन माकपा विधायक डा. हरनाम सिंह ने इस नहर के निर्माण की मांग की थी। 2004 में दादूपुर नलवी नहर के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई। यमुनानगर जिले के दादूपुर से कुरुक्षेत्र के शाहाबाद तक 860 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की गई। उस समय इसके मुआवजे के तौर पर 166 करोड़ रुपए दिए गए। तत्‍कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने पांच लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया लेकिन किसान इसे कम मुआवजे की बात कहते हुए कोर्ट चले गए। इसके बाद कोर्ट ने 16 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देेने को कहा। कुछ गांवों के लाेगों की अपील पर कोर्ट ने मुआवजे की दर 2887 रुपए प्रति वर्ग मीटर कर दी।। इसके बाद मुआवजा राशि बढ़ती चली गई, जिस कारण इसमें पेंच फंस गया।

राज्‍य मंत्रियों की ऐच्छिक अनुदान राशि में बढ़ौतरी
इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्‍य के मंत्रियों की ऐच्छिक अनुदान राशि में बढ़ौतरी करने का फैसला किया। कैबिनेट मंत्रियों की ग्रांट राशि पांच करोड़ रुपए से बढ़ाकर सात करोड़ रुपएकर दी गई है। राज्यमंत्रियों की ग्रांट राशि चार करोड़ रुपए से बढ़ाकर साढ़े पांच करोड़ रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री की ग्रांट राशि 40 करोड़ रुपए ही रहेगी। कैबिनेट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के सेवा नियमों में संशोधन करने का फैसला किया। सभी वैधानिक आयोगों के चेयरमैन व सदस्यों को अब समान वेतन और भत्ते मिलेंगे। उनके वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी भी की गई है। 

पेंशनधारक की मौत होने के बाद परिवार को मिलेगी पेंशन
कैबिनेट ने कई अन्‍य फैसले भी किए। बैठक में बाबा बंदा बहादुर लोहगढ़ साहिब के लिए सड़क को मंजूरी। दी गई। इसके अलावा राज्‍य सरकार ने पेंशनधारकों के परिवारों को भी राहत देने का निर्णय किया। अब पेंशनधारक की मौत होने पर पेंशन परिवार को मिलेगी।

वेयर हॉउस और कोल्ड स्टोरेज को दिया जाएगा सीएलयू
मंत्रिमंडल ने अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम का दायरा भी बढ़ाने का भी निर्णय किया। इसके तहत अभी प्रोजेक्ट दस एकड़ में बन सकता था, अब यह दायरा 15 एकड़ में कर दिया गया है। इससे अब बिल्‍डर अपनी हाउसिंग परियोजना का और पांच एकड़ में विस्तार कर सकते हैं। केबिनेट ने फैसला किया कि वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज को सीएलयू (चेंज आफ लैंड यूज) दी जाएगी।
 

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