Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Dec, 2017 06:06 PM
साइबर सीटी गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल की लापरवाही से हुई आद्या की मौत मामले में दर्ज एफआईआर में गुरुग्राम पुलिस ने एक और धारा को जोड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक फोर्टिस अस्पताल ने डेंगू की जानकारी जिला प्रशासन को नही दी गई थी। जबकि नियमों के...
गुरुग्राम(सतीश राघव): साइबर सीटी गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल की लापरवाही से हुई आद्या की मौत मामले में दर्ज एफआईआर में गुरुग्राम पुलिस ने एक और धारा को जोड़ दिया है। पुलिस के मुताबिक फोर्टिस अस्पताल ने डेंगू की जानकारी जिला प्रशासन को नही दी गई थी। जबकि नियमों के मुताबिक डेंगू मरीजों की जानकारी जिला प्रशासन को देनी होती है। ऐसे में जांच रिपोर्ट के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 एफआईआर में एड किया है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने फोर्टिस अस्पताल के एक डॉक्टर विकास शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 304/2 के तहत मामला दर्ज किया था। जिस पर सरकार की काफी किरकिरी हुई है। सरकार पर आरोप है कि दर्ज एफआईआर में प्रबंधन को बचाया गया है जबकि इस मामले में प्रबंधन भी बराबर का जिम्मेदार है।