Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Feb, 2018 02:08 PM
गोहाना क्षेत्र की कालोनी में रहने वाली 14 वर्षीय सौतेली बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर 2 माह तक दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पिता को 10 साल कैद व 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर...
सोनीपत(ब्यूरो): गोहाना क्षेत्र की कालोनी में रहने वाली 14 वर्षीय सौतेली बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर 2 माह तक दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पिता को 10 साल कैद व 11 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एक महिला ने 19 सितम्बर 2016 को पुलिस को शिकायत देकर बताया कि लम्बे अर्से पहले अपने पति से तलाक हो गया था।
उसकी एक बेटी भी है। महिला ने लगभग 12 साल पहले कबीर कालोनी निवासी ट्रक ड्राइवर रणबीर के साथ शादी कर ली और अपनी बेटी के साथ उसके साथ रहने लगी। अब महिला की 14 वर्षीय बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। महिला ने आरोप लगाया कि रणबीर लगभग 2 माह से अपनी सौतेली नाबालिग बेटी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। महिला ने बताया कि कुछ दिन पहले रणबीर ट्रक पर गया था तो बेटी ने उसे सब कुछ बता दिया। मामले की शिकायत पुलिस को दी।
पुलिस ने इस संबंध में आरोपित रणबीर के खिलाफ केस दर्ज कर अारोपी को काबू कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया था। शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी पर धारा-376(2) में 10 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने धारा 506 में दोषी को एक साल कैद व एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है।