OP चौटाला को HC से राहत, बीमार पत्नी की देखभाल के लिए मिली 2 हफ्ते की पैरोल

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Dec, 2017 01:01 PM

delhi high court grant two week parol to op chautala

टीचर भर्ती मामले में जेल की हवा खा रहे इनेलो नेता अोमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने दो हफ्ते की पैरोल दे दी है। चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए 2 महीने की पैरोल मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हे दो हफ्ते...

नई दिल्ली(ब्यूरो): टीचर भर्ती मामले में जेल की हवा खा रहे इनेलो नेता अोमप्रकाश चौटाला को दिल्ली हाईकोर्ट ने दो हफ्ते की पैरोल दे दी है। चौटाला ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल के लिए 2 महीने की पैरोल मांगी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हे दो हफ्ते ही पैरोल पर रिहा किया है। बीते दिन हाईकोर्ट के निर्देशानुसार चौटाला ने अपनी पत्नी की नई मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी।जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने ओम प्रकाश चौटाला को राहत दे दी है। 

अोपी चौटाला की पत्नी स्नेहलता बीमार है अौर हरियाणा के सिरसा स्थित अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। 82 वर्षीय नेता बीमारी के समय पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। पिछली बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मार्च को चौटाला की पैरोल रद्द कर दी थी और तत्काल आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। उल्लेखनीय है कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 3 अन्य लोग शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में 10 साल की जेल की सजा काट रहे हैं।

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