CBSE का फरमान: 10वीं व 12वीं में नम्बरों की नहीं होगी ‘वर्षा’

Edited By Punjab Kesari, Updated: 17 Nov, 2017 12:13 PM

decision of the cbse  number 10th and 12th will not be   rain

:केंद्रीय मानव संसाधान मंत्रालय ने फरमान जारी करते हुए देश के सभी राज्यों व शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिए कि अगली वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में बढ़ा-चढ़ाकर अंक नहीं देगा। इन निर्देशों के बाद संबंधित बोर्ड ने...

चंडीगढ़(ब्यूरो):केंद्रीय मानव संसाधान मंत्रालय ने फरमान जारी करते हुए देश के सभी राज्यों व शिक्षा बोर्डों को निर्देश दिए कि अगली वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी बोर्ड 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में बढ़ा-चढ़ाकर अंक नहीं देगा। इन निर्देशों के बाद संबंधित बोर्ड ने अनुपालना के लिए हामी भर दी है। निर्देशात्मक पत्र में यह भी सलाह दी कि बढ़ा कर अंक देने की प्रवृत्ति को तुरंत रोकना होगा और अगले साल होने वाली परीक्षाओं में इसे हर हाल में लागू किया जाना है। पत्र में कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर अंकों के मॉडरेशन पर भी पूरी तरह से पाबंदी होगी। 

बोर्ड सिर्फ प्रश्नपत्र में अस्पष्टता, सैट की बौद्धिकता स्तर में अंतर और विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकन प्रणाली में अनिश्चितता के मामले में पारदर्शी माडरेशन नीति को अपना सकते हैं। पत्र से ज्ञात हुआ कि सी.बी.एस.ई. पूर्व चेयरमैन आर.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में बनाए अंत: बोर्ड कार्यकारी समूह की सिफारिशों के आधार पर यह निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार गुजरात, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आई.सी.एस.ई. इस समूह के सदस्य थे। समूह का गठन मॉडरेशन नीति की समीक्षा के लिए किया था। बता दें कि अधिक नम्बर देने की प्रवृत्ति को समाप्त करने का फैसला तो बीते साल ही ले लिया था लेकिन परीक्षा परिणाम निकट होने के कारण तात्कालीन रूप से लागू नहीं किया जा सका था।

ग्रेस मार्क तो मिलते रहेंगे
मानव संसाधान विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अनिल स्वरूप के एक सहायक ने इन निर्देशों की पुष्टि की है और कहा कि पत्र निर्देशात्मक न होकर परामर्श देने वाला था जिससे उत्साहजनक समर्थन विभिन्न बोर्डों से मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जिनके पास होने के लिए कुछ ही अंकों की आवश्यकता होगी उनके लिए बोर्ड ग्रेस मार्क देना जारी रखेंगे। इस बारे में संबंधित बोर्ड को अपनी वैबसाइट पर इसकी सूचना देनी अनिवार्य होगी।
 

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