चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में याचिकाकर्ता को बड़ा झटका

Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Aug, 2017 12:52 PM

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चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है।

चंडीगढ़:चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा कि जब प्रभावित लड़की पुलिस की कर्रवाई से संतुष्ट है तो थर्ड पार्टी का इसमें क्या भूमिका है। इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए सी.बी.आई जांच कराए जाने की मांग को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ता वकील रंजन लखनपाल ने जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि इस मामले में राजनीतिक दखल के चलते चंडीगढ़ पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। 

उल्लेखनीय है कि गत दिवस हाईकोर्ट ने मामले में चंडीगढ़ पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी, जिसे पुलिस ने आज कोर्ट में पेश किया। इसके बाद जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया। जस्टिस एस.एस. सारों और जस्टिस अवनीश झिंगन की खंडपीठ ने इस जनहित याचिका पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले में दिए गए फैसले के अनुसार अपराधिक मामले में जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। वह भी किसी तीसरे पक्ष द्वारा।

हाईकोर्ट ने कहा, अगर इस मामले में पीडि़त पक्ष इस तरह की याचिका दायर करता है तो उस पर सुनवाई की जा सकती है। इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट याचिका में शहर में लगे सीसीटीवी के मामले में तो सुनवाई कर सकता है, क्योंकि इस पूरे मामले ने शहर में लगे 25 सीसीटीवी कैमरों की कलई खोल दी है कि उनमें से कोई भी कैमरा सही तरह से काम ही नहीं रहा।

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