सी.टी.यू. कंडक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में 2 को 3-3 साल की कैद

Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Feb, 2018 03:11 PM

c t u 2 to 3 years imprisonment in racket case in conductor recruitment exam

सी.टी.यू कंडक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में जिला अदालत ने जिला अदालत ने सोनीपत के रहने वाले मनोज और विकाश को दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सी.बी.आई ने...

चंडीगढ़(ब्यूरो): सी.टी.यू कंडक्टर भर्ती परीक्षा में धांधली मामले में जिला अदालत ने जिला अदालत ने सोनीपत के रहने वाले मनोज और विकाश को दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है। सजा के साथ अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सी.बी.आई ने विकाश को मनोज की जगह परीक्षा देते हुए काबू किया था। दर्ज किए गए मामले के तहत 3 अक्तूबर, 2010 को सी.बी.आई ने सी.टी.यू कंडक्टर भर्ती परीक्षा में चल रही धांधली का पर्दाफाश किया था। 

भर्ती परीक्षा के दौरान सी.बी.आई ने सैक्टर-23 के मॉडल सीनियर सैकेंडरी स्कूल में छापेमारी की थी। यहां उन्होंने सोनीपत निवासी मनोज को स्कूल के बाहर घूमते पाया, जबकि वह भी परीक्षार्थी था। परीक्षा हाल में जाकर जांच करने पर मनोज की जगह पर विकाश परीक्षा देते पकड़ा गया था। इसके बाद सी.बी.आई. ने जांच के आधार पर कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे भी शामिल थे और जिनकी जगह पेपर दे रहे थे वह भी। 

इनकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी ने हरियाणा, यू.पी और बिहार में भी छापेमारी की थी। सी.बी.आई के अनुसार यह एक अंतरराज्यीय गिरोह था। जिसके तार अन्य भर्तियों या परीक्षाओं से भी जुड़े थे। मामले में सी.बी.आई ने कोर्ट में पांच अलग-अलग चार्जशीट दायर की थी। एक मामले में 2 को पहले सजा सुनाई जा चुकी है और तीन मामलों में अभी फैसला आना है।

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