Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Feb, 2018 08:51 AM
सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में आम जनता को सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अब हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी दी।
चंडीगढ़(ब्यूरो): सरकारी विभागों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में आम जनता को सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने अब हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 को कड़ाई से लागू करने का निर्णय लिया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी दी।
प्रवक्ता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि सेवा के अधिकार अधिनियम-2014 में जिन सेवाओं का उल्लेख किया गया है उनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी, सेवा प्राप्त करने का आवेदन पत्र तथा साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों आदि के बारे में सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर अथवा अन्य तरीके से सार्वजनिक रूप से प्रदॢशत की जाएं।
इसी प्रकार की सूचना ई-दिशा केंद्रों के बाहर प्रदॢशत होनी चाहिए, ताकि आम जनता को यह पता चल सके कि उन्हें कितने दिन में वह सेवा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित 163 सेवाओं को इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। उदाहरण के तौर पर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर देने के लिए 7 दिन का समय निर्धारित किया गया है, बशर्ते कि आवेदन पूर्ण रूप से भरा गया हो और उसके साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न हों।
इसी प्रकार, नगर निगम क्षेत्र में पेयजल और सीवरेज का कनैक्शन देने के लिए भी सात दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है। यहां तक कि नगर निगम क्षेत्र में सी.एल.यू. की अनुमति भी 60 कार्य दिवसों में देने का प्रावधान किया गया है।