सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना, जींद में पटाखों की बिक्री पर रोक

Edited By Punjab Kesari, Updated: 14 Oct, 2017 02:16 PM

ban on selling firecrackers in jind

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जींद में भी पटाखों की बिक्री पर भी पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया है। जींद जिला के एनसीआर क्षेत्र में आने के कारण पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश अमित खत्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा...

जींद(विजेंदर कुमार): सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने जींद में भी पटाखों की बिक्री पर भी पूर्ण रुप से प्रतिबंध लगा दिया है। जींद जिला के एनसीआर क्षेत्र में आने के कारण पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश अमित खत्री ने माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना करते हुए जींद जिला में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने सभी उपमंडलाधीशों को पाबंध किया है कि वे अपने- अपने उपमंडल में पटाखों की बिक्री न होने दें। उन्होंने निर्देश दिया कि कोई भी व्यक्ति पटाखों की बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्व कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी और दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एक नवंबर के बाद शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी। 

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