Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Jul, 2017 03:15 PM
नवाब पटौदी की बेटी सोहा अली खान को आर्म लाइसेंस के लिए निर्धारित आयु से पहले उनके नाम हथियार का लाइसेंस देने के मामले में हरियाणा लोकायुक्त में सुनवाई
चंडीगढ़(मनमोहन सिंह):नवाब पटौदी की बेटी सोहा अली खान को आर्म लाइसेंस के लिए निर्धारित आयु से पहले उनके नाम हथियार का लाइसेंस देने के मामले में हरियाणा लोकायुक्त में सुनवाई हुई। जिसके तहत लोकायुक्त ने हरियाणा पुलिस को 12 अक्टूबर तक जांच रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी।
याचिका के तहत कहा गया कि जब सोहा अली खान को हथियार लाइसेंस दिया गया, तब उनकी उम्र 18 साल 1 महीना था। जबकि लाइसेंस लेने के लिए 21 साल उम्र होनी चाहिए। याचिका में ये भी कहा गया कि हथियार लाइसेंस अथॉरिटी पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही मांग की गई कि सोहा अली खान को प्रतिवादी बनाया जाए।