पद्मावत को लेकर प्रशासन अलर्ट, फरीदाबाद और पंचकूला में भी धारा 144 लागू

Edited By Punjab Kesari, Updated: 24 Jan, 2018 10:40 AM

administration alert in padmavat section 144 applicable in faridabad

आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली विवादित मूवी पद्मावती की वजह से करणी सेना और राजपूत समाज संगठनों द्वारा किए जाने वाले संबंधित उपद्रवों के चलते जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को  सुदढ़ व  नियंत्रण में बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधीश अतुल कुमार...

पंचकूला/फरीदाबाद(देवेंद्र/उमंग): आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने वाली विवादित मूवी पद्मावत की वजह से करणी सेना और राजपूत समाज संगठनों द्वारा किए जाने वाले संबंधित उपद्रवों के चलते जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदढ़ व नियंत्रण में बनाए रखने के उद्देश्य से फरीदाबाद के जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी ने जिले में अनैतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए है। इसके साथ ही पंचकूला में भी धारा 144 लागू की गई है। इस पर जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई  जाएगी।

इस मामले में आशंका जताई जा रही है कि फ़िल्म के शुरू होने पर संबंधित राजपूत संगठनों द्वारा दंगा भड़क सकता है। इसलिए संभावित हरकतों से जिले में आमजन माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु धारा 144 के तहत पाबंदी लगाई। धारा 144 के तहत सड़कों व आम रास्तों को जाम करने का सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व अनावश्यक रूप से 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने व शस्त्र लेकर जिसमें तलवार, लाठी, जेली ,गंडासा ,चाकू आदि घातक हथियार लेकर चलने पर पाबंदी है।साथ ही पेट्रोल पंप डीलरों द्वारा अपंजीकृत वाहनों तथा बोतल या कंटेनर में खुले में पेट्रोल- डीजल देने पर भी पाबंदी रहेगी। इस मुद्दे को लेकर करनाल में भी सरकार द्वारा धारा 144 लगाई गई है।
 

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