Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Jul, 2017 08:46 AM
पत्नी पर तेजाब डालकर मारने के एक मामले में कोर्ट ने सबूतों और गवाही के आधार पर उसके ही पति को दोषी माना है।
यमुनानगर:पत्नी पर तेजाब डालकर मारने के एक मामले में कोर्ट ने सबूतों और गवाही के आधार पर उसके ही पति को दोषी माना है। न्यायाधीश पूनम सूनेजा की कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त दोषी पर 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भुगतने की सूरत में 1 वर्ष अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है।
वर्ष 2015 में गांव हरनौली निवासी रोशनलाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 6 वर्ष पूर्व उसने अपनी बेटी कुसुम की शादी आहलुवाला निवासी देशराज से हुई थी। शादी के बाद उसकी बेटी को दहेज के चलते तेजाब डालकर मार दिया गया था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने देशराज पर केस दर्ज कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट ने अब आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया है।