बंगले में रहने वाले बराला के लाडले को लॉकअप में पंखा भी नसीब नहीं, जानिए कैसी कटी रात

Edited By Punjab Kesari, Updated: 10 Aug, 2017 02:46 PM

accused spent night in jail in chandigarh tampering case

चंडीगढ़ में आई.ए.एस. अधिकारी की लड़की से छेड़छाड़ मामले में दोबारा आरोपी विकास बराला अौर उसके दोस्त आशीष

चंडीगढ़:चंडीगढ़ में आई.ए.एस. अधिकारी की लड़की से छेड़छाड़ मामले में दोबारा आरोपी विकास बराला अौर उसके दोस्त आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद उन्हें बुधवार की रात हवालात में गुजारनी पड़ी। लग्जरी गाड़ी में घूमने वाले और एयर कंडीशन में सोने वाले हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उनके साथी आशीष कुमार की हवालात में रात गुजारी।  दोनों के चेहरे पर अपने किए का पछतावा था और जेल जाने का डर भी साफ दिखाई दे रहा था।

पुलिस द्वारा सेक्टर-26 के बरसाती ढाबे से लाकर दोनों को खाना दिया गया। दोनों ने दाल-रोटी और गोभी की सब्जी खाई। उनको पीने के लिए दो बोतल पानी दिया गया। एसी में रहने वाले आरोपी विकास और आशीष को बिना पंखे ही हवालात में रात गुजारनी पड़ी। उन्हें सोने के लिए एक-एक कंबल दिया गया। दोनों किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। देर रात तक दोनों हवालात में करवटें बदलते रहे और नींद नहीं आई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बुधवार शाम विकास बराला और आशीष कुमार का मेडिकल करवाने के बाद फिर से सेक्टर-26 पुलिस स्टेशन में लाया गया। उनसे कुछ देर अधिकारियों ने बातचीत की और फिर दोनों को थाने के ग्राउंड फ्लोर पर बने हवालात में बंद कर दिया।

उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास उसके दोस्त आशीष को चंडीगढ़ पुलिस ने  बुधवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि के निर्देश पर दोनों के खिलाफ आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू के अपहरण के प्रयास की धाराएं जोड़ी गईं। यह धाराएं गैर-जमानती हैं। इन धाराओं में अगर कोर्ट में दोषी पाए गए तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। लड़की का पीछा करने रास्ता रोकने के आरोप में शनिवार को गिरफ्तारी के बाद दोनों को थाने से जमानत मिल गई थी। चंडीगढ़ आईजी तेजेंद्र लूथरा ने बताया कि सी.सी.टी.वी. फुटेज में विकास उसका दोस्त आशीष 4-5 अगस्त की रात कार से वर्णिका की कार का पीछा करते दिखाई दिए थे। लीगल ओपिनियन गवाह के बयान के आधार पर बुधवार को उनके खिलाफ धारा 365/511 जोड़ी गई। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। इसी दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों का मेडिकल कराया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354डी और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शनिवार को ही केस दर्ज हो चुका था। 

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