Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 Nov, 2017 11:55 AM
हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पैंशनरों को कैशलैस मैडीकल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उनकी व्यक्तिगत पहचान हेतु आधार नंबर को प्रमाणीकृत सबूत के रूप में उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस...
चंडीगढ़(ब्यूरो):हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पैंशनरों को कैशलैस मैडीकल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उनकी व्यक्तिगत पहचान हेतु आधार नंबर को प्रमाणीकृत सबूत के रूप में उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस बारे में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि संबंधित (कनर्संड क्वार्टर्स) द्वारा प्रमाणीकृत सबूत प्रस्तुत किया जाएगा, जहां से लाभार्थी अपनी पैंशन ले रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पैंशनरों को सीमित कैशलैस मैडीकल सुविधा मुहैया करवाने के लिए नीति जारी की थी। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और पैंशनरों को बिना रुके अस्पतालों में सुविधा देने के मद्देनजर कैशलैस मैडीकल सुविधा लेने में उनकी पहचान की जांच एक आवश्यक शर्त है।