दुष्कर्म के दोषी को मिली 7 साल की कैद, 16 हजार रुपए का लगा जुर्माना

Edited By Punjab Kesari, Updated: 16 Mar, 2018 10:34 AM

7 years imprisonment and fine of rs 16 thousand for convicted

पैरोल पर आने के बाद अपनी भाभी से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी देवर को दोषी करार दिया ...

सोनीपत(ब्यूरो): पैरोल पर आने के बाद अपनी भाभी से दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी देवर को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी हत्या के मामले में उम्रकैद का सजायाफ्ता है। सदर थाना क्षेत्र की कालोनी में रहने वाली महिला ने 21 मार्च, 2016 को थाना सदर में शिकायत दी थी कि उसके देवर प्रदीप ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। महिला ने कहा था कि वह 20 मार्च की रात को अपने कमरे में सो रही थी। इसी दौरान उसका देवर प्रदीप उसके कमरे में घुस गया था। 

आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला ने बताया था कि उसके पति व देवर को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। दोनों जेल में बंद थे। घटना के कुछ दिन पहले ही उसका देवर प्रदीप पैरोल पर घर आया था। पुलिस ने 22 मार्च, 2016 को आरोपी प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए वीरवार को ए.एस.जे. डा. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्रदीप को दोषी करार दिया है। उसे सात साल कैद व 16 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। 

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